Wednesday, October 21st, 2026

दिशा रवि की जमानत पर फैसला 23 फरवरी को आएगा

नई दिल्ली
किसान आंदोलन से जुड़े टूलकिट मामले में गिरफ्तार हुईं दिशा रवि की जमानत पर अदालत ने शनिवार को फैसला सुरक्षित रख लिया। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में जमानत याचिका पर घंटों सुनवाई हुई। इस दौरान अडिशनल सेशंस जज धर्मेंद्र राणा ने दिल्ली पुलिस से कुछ तीखे सवाल भी पूछे। बाद में अदालत ने अपना फैसला 23 फरवरी तक के लिए सुरक्षित रख लिया।

दिशा को बेल मिलेगी या नहीं, 23 को आएगा फैसला
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि पहले यह बताएं कि अभियोजन की कहानी क्या है? उसे किस तरह के साक्ष्य मिले हैं। दिल्ली पुलिस की तरफ से ASG सूर्यप्रकाश वी राजू ने कोर्ट में दलीलें दीं। आइए जानते हैं कोर्टरूम में दिल्ली पुलिस और बचाव पक्ष यानी दिशा रवि की तरफ से क्या-क्या दलीलें रखी गईं।

 दिशा रवि के वकील ने कहा कि किसी देश विरोधी व्यक्ति के बातचीत करने से क्या हम देश विरोधी हो जाएंगे? अपनी बातें किसी भी प्लेटफॉर्म पर रखना अपराध नहीं है. दिल्ली पुलिस कोई लिंक नहीं बना पा रही है. उन्होंने कहा कि हम किसी आंलोलन को पसंद-नापंसद कर सकते हैं. नापसंद करने का मतलब ये नहीं कि हम देशद्रोही हो गए.

दिशा रवि के वकील ने कहा कि सवाल ये है कि क्या टूलकिट अफेंसिव है. किसी भी महत्वपूर्ण मामले में किसी से बात करना अपराध नहीं. किसी से हम बात कर रहे हैं, वो देश विरोधी हैं तो उनकी सजा मुझे क्यों? 5 दिन की पुलिस रिमांड में एक बार भी आप बेंगलुरु लेकर नहीं गए.  कही छापा नहीं मारा. कुछ रिकवर नहीं किया, जबकि पुलिस के मुताबिक, सब कुछ बेंगलुरु में किया गया.

दिशा रवि के वकील ने कहा कि जब भी जांच के लिए जरूरी होगा, दिल्ली पुलिस का पूरा सहयोग करूंगा. मैं जांच पूरी होने तक दिल्ली नहीं छोडूंगा, इसके लिए मैं शपथ पत्र देने के लिए भी तैयार हूं. उन्होंने कहा कि 149 लोग अब तक 26 जनवरी की हिंसा में पकड़े गए हैं क्या मेरी किसी से बात हुई?

 

#दिशा रवि

Source : Agency

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